Monday, November 25, 2024
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आवासीय प्लाट पर बने व्यवसायिक भवन को ध्वस्त करने के निर्देश

हरदोई: औद्योगिक क्षेत्र संडीला में आवासीय प्लाट पर व्यावसायिक भवन निर्माण कराने पर यूपीसीडा ने भवन स्वामी को स्वयं ध्वस्त करने की चेतावनी दी है, अन्यथा 07 दिन के भीतर सील करने की कार्यवाही कर देने की बात कही है। भवन स्वामी को अंतिम नोटिस जारी किया गया है जिसकी समय सीमा बीत चुकी है। दरअसल भूखण्ड सं० एएच 477 यूपीएसआईडी औद्योगिक क्षेत्र सण्डीला में आवासीय प्लाट पर व्यावसायिक निर्माण किए जाने की शिकायत स्थानीय निवासी पूजा यादव पत्नी अवधेश द्वारा की गयी थी।

शिकायत में कहा गया था कि संडीला के मुरारनगर सोम निवासी अशोक यादव पुत्र मिश्रीलाल द्वारा आवासीय प्लाट पर व्यवसायिक उपयोग के लिए होटल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका आवासीय नक्शा 3 तल का है, जबकि उक्त आवासीय प्लाट में बेसमेन्ट भी बनवाया गया है जो नक्शा में नही दर्शाया गया है। इस तरहँ सरकार द्वारा जारी मानचित्र से हटकर भवन निर्माण कार्य कराया गया है, जबकि बेसमेन्ट कूटरचित तरीके से बनवा लिया है, जिससे सरकार को धोखा देकर निर्माण कराकर सरकारी राजस्व की हानि की गई है।

यूपीसीडा की जाँच में शिकायत सही पाई गयी, जिस पर भवन स्वामी अशोक यादव को जारी अंतिम नोटिस में यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक अजूय दीप सिंह ने चेतावनी दी है कि पूर्व की नोटिस के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया है। औद्योगिक सेटबैक में किया गया निर्माण यदि 07 दिन के अंदर स्वयं ध्वस्त नहीं किया गया तो यूपीसीडा द्वारा निरस्त अथवा सील कर दिया जायेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

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